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जीव विज्ञान के अध्यापकों को बाहर करने को चुुनौती

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प्रयागराज। इंटर कॉलेजों में सामान्य विज्ञान विषय के अध्यापकों की भर्ती 2016 में से जीव विज्ञान विषय के पद बाहर कर देने के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट ने इस मामले में प्रमुख सचिव माध्यमिक से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि यदि 13 जनवरी तक हलफनामा नहीं दाखिल किया जाता है तो कोर्ट याचिका के तथ्यों के आधार पर आदेश पारित करेगी। राजबहादुर सिंह व अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति अजित कुमार ने सुनवाई की।
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मालूम हो कि छह जून 2016 को जंतु विज्ञान, भौतिक रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान विषय को एकीकृत कर सामान्य विज्ञान विषय के अध्यापक भर्ती का विज्ञापन निकाला गया। जिसमें स्नातक स्तर पर गणित की योग्यता निर्धारित की गई। जीव विज्ञान के छात्र गणित नहीं लेते। इसलिए जीव विज्ञान के 158 पदों को विज्ञापन से अलग कर दिया गया। जिसको लेकर याचिका दाखिल हुई। याचीगण का कहना है कि विज्ञान के अन्य विषय के अध्यापकों की भर्ती हो जाएगी और बॉयोलॉजी विषय के अध्यापकों की भर्ती नहीं हो सकेगी। इनकी भर्ती को रोकना अनुचित होगा। जिस पर राज्य सरकार से कोर्ट ने जानकारी मांगी। सरकारी वकील ने बताया कि नियमों में संशोधन किया जाएगा। ऐसा राज्य सरकार को करना है। याचीगण का कहना है कि अगर इंटरमीडिएट में फिजिक्स, केमेस्ट्री, बायोलॉजी के साथ गणित विषय को शामिल कर लिया जाए तो इस समस्या का निदान हो सकता है। बिना जीव विज्ञान को शामिल किए यदि भर्ती पूरी हो गई तो याचिकाएं अर्थहीन हो जाएंगी। सरकार को इस संबंध में योग्यता निर्धारण का निर्देश दिया जाए, ताकि सभी विषयों के अध्यापक की भर्ती पूरी की जा सके। याचिका की सुनवाई 13 जनवरी को होगी।
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