हाईकोर्ट में ग्रुप सी और डी कर्मियों की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा के परिणाम को याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई है। याचिकाओं में परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। याचीगण के अधिवक्ता सुनील यादव के मुताबिक 12 नवंबर 2017 को हुई परीक्षा का परिणाम 24 मई 2018 को हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया।
परिणाम जारी करने से पूर्व कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किए गए। आंसर की और ओएमआर के मिलान करने पर अभ्यर्थी परिणाम से असंतुष्ट हैं। उनका कहना है कि 80 अंक पाने वालों को सफल और 90 अंक पाने वालों असफल घोषित किया गया है। याचिका में मांग की गई है कि परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के अंक सार्वजनिक किए जाएं और श्रेणीवार कट ऑफ मार्क्स जारी किए जाएं। याचिका पर बुधवार को सुनवाई होनी है।