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अधिक अंक वालों को पीएसी में नियुक्त करने को चुनौती

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प्रयागराज। सिविल पुलिस और पीएसी में 2013 की कांस्टेबल भर्ती में चयनित पीएसी के जवानों ने कम अंक पाने अभ्यर्थियों को नागरिक पुलिस मेें नियुक्ति देने को चुनौती दी है।
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हाईकोर्ट ने इस मामले में प्रदेश सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड सहित सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुधीर शर्मा और 33 अन्य पीएसी कांस्टेबलों की याचिका पर न्यायमूर्ति जेजे मुनीर सुनवाई कर रहे हैं।
याची के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था की 2013 नागरिक पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 3295 पद रिक्त रह गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई 2019 को इन पदों पर नियुक्ति करने का आदेश दिया। पुलिस विभाग सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत पुलिस विभाग इन पदों पर उन अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर रहा है। इसमें ऐसे अभ्यर्थी भी शामिल हैं, जिन्होंने लिखित परीक्षा में व्हाइटनर और ब्लेड का प्रयोग किया था। उनके प्राप्तांक याचीगण से कम हैं। याची का कहना है कि अधिक प्राप्तांक होने के बावजूद उनको पीएसी में नियुक्ति दी गई जबकि, उनसे कम अंक पाने वालों को सिविल पुलिस में नियुक्ति दी जा रही है। ऐसा करना मनमाना एवं भेदभाव पूर्ण है। कोर्ट ने इस मामले में सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई के लिए 21 जनवरी 2020 की तिथि नियत की है।
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