फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

लापरवाही से दुघर्टना में दो साल की कैद

Tue, 09 Jun 2015 01:34 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
विज्ञापन
विज्ञापन
इलाहाबाद। जीप चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने से हुई दुघर्टना के अपराध में अदालत ने जीप चालक उमाकांत तिवारी को दो वर्ष कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी राशि पीड़ित परिवार को दी जाएगी। सजा का आदेश स्पेशल सीजेएम रश्मि नंदा ने सुनाया है। मऊआइमा के सलाउद्दीन एक सितंबर 1993 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उस दिन शाम करीब साढ़े पांच बजे मुस्तकीम अपने गांव से ब्लाक बजार जा रहा था। वह साइकिल से अपनी पटरी पर था तभी से एक ट्रक को ओवरटेक आई जीप ने उसे टक्कर मार दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। तीसरे दिन उसकी मृत्यु हो गई। कोर्ट ने इसे लापरवाही पूर्वक किया गया कृत्य मानते हुए सजा सुनाई है।
विज्ञापन


रिंकू हत्याकांड में जमानत नामंजूर
अल्लापुर मोहल्ले में एक जनवरी 2015 को सब्जी बिक्रेता रिंकू की चापड़ और धारदार हथियार से मारकर हत्या कर देने के मामले में अदालत ने अभियुक्त चंद्रप्रकाश की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी है। रिंकू को एक जनवरी को रात करीब साढ़े नौ बजे उस वक्त मार दिया गया जब वह अपनी दुकान बंद मटियारा रोड मोहिले नगर स्थित अपने घर जा रहा था। जमानत अर्जी पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल सिंह ने सुनवाई की।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें