वाणिज्य कर विभाग ने व्यापारियों को बड़ी राहत दे दी है। सालाना रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 29 जनवरी 2015 कर दी गई है। अभी 31 दिसंबर तक व्यापारियों को रिटर्न जमा करना था लेकिन विभाग में फार्म-52 की कमी के कारण यह संभव नहीं हो सका।
वाणिज्य कर विभाग में वार्षिक विवरणी फार्म-52, 52ए और 52बी को जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर तय की गई। फिर इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर तय की गई। बताते हैं कि इसके बाद भी विभाग के दफ्तरों में छपे हुए फार्म नहीं पहुंचे। अधिवक्ताओं का तर्क था कि अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण व्यापारी समय पर रिटर्न दाखिल नहीं कर सके। जोनल स्तर पर अफसरों ने भी इसकी पुष्टि की। सो, वर्ष 2013-14 के वार्षिक विवरणी को दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी गई। एडिशनल कमिश्नर विधि साधना त्रिपाठी ने इसे लेकर सरकुलर भी जारी कर दिया है। सेल्स टैक्स अधिवक्ता विपिन सिंह के मुताबिक इलाहाबाद जोन में भी बड़ी संख्या में व्यापारी सालाना रिटर्न दाखिल नहीं कर सके हैं।