फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

High Court : बीएसए पर लगाया पांच हजार का हर्जाना, पेंशन देने से इनकार करने पर हाईकोर्ट सख्त

Fri, 21 Mar 2025 11:58 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीजीसी सिविल की विधिक राय पर अपने विवेक का इस्तेमाल किए बिना अकारण पारिवारिक पेंशन देने से इन्कार करने पर बिजनौर के बीएसए पर पांच हजार का हर्जाना लगाया है। कोर्ट ने बीएसए के विवादित आदेश को रद्द कर दिया।
विज्ञापन
अदालत। - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीजीसी सिविल की विधिक राय पर अपने विवेक का इस्तेमाल किए बिना अकारण पारिवारिक पेंशन देने से इन्कार करने पर बिजनौर के बीएसए पर पांच हजार का हर्जाना लगाया है। कोर्ट ने बीएसए के विवादित आदेश को रद्द कर दिया। नए सिरे से नियमानुसार एक माह में आदेश पारित करने का निर्देश दिया है।

विज्ञापन


यह आदेश न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी ने गुलनार की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याची के पति शफीकुर्रहमान उच्च प्राथमिक विद्यालय करनपुर गांवड़ी, बिजनौर में कार्यकारी प्रधानाध्यापक पद से सेवानिवृत्त हुए। वहीं, मृत्यु के बाद याची ने पारिवारिक पेंशन की मांग की। मृतक ने पहली बीवी से तलाक के बाद दूसरी शादी की थी। सर्विस रिकार्ड में याची का नाम दर्ज कराया था। इसके बावजूद दूसरी बीवी होने के कारण पारिवारिक पेंशन देने से इन्कार कर दिया गया, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। 

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें