इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन बरेली, बीएसए बदायूं, वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा बदायूं ग्रेच्युटी का भुगतान करें या न्यायालय में उपस्थित हों। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने राममूर्ति की याचिका पर अधिवक्ता कमल कुमार केसरवानी को सुनकर दिया।
याची राममूर्ति के पति समाज कल्याण पूर्व माध्यमिक विद्यालय (अशासकीय विद्यालय) उसहैत जिला बदायूं में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे। सेवाकाल में उनकी मृत्यु हो गई। याची को पेंशन व अन्य सेवालाभ दे दिया गया था, लेकिन ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया।
कहा गया कि ग्रेच्युटी सेवानिवृत्त पर देय है मृत्यु पर नहीं। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। न्यायालय ने दो माह में ग्रेच्युटी का भुगतान करने आदेश दिया, लेकिन अधिकारियों ने इसका पालन नहीं किया। इसके बाद अवमानना याचिका दाखिल की गई। न्यायालय ने अधिकारियों को नोटिस जारी कर कहा कि 11 दिसंबर तक आदेश का अनुपालन किया जाए या न्यायालय में उपस्थित हों।