प्रयागराज। मकान पर कब्जा करने के दौरान हुई हत्या के आरोप में गिरफ्तार भाजपा नेता सभाजीत मिश्र की जमानत अर्जी सेशन कोर्ट से खारिज कर दी दी है। यह आदेश अपर सेशन जज सुनील कुमार ने एडीजीसी राजकुमार सिंह को सुन कर दिया है। अदालत ने कहा कि आरोपी वादिनी के फूफा हैं और उन्होंने वादिनी के मकान पर कब्जा कर रखा है। मकान खाली करने के आदेश के बावजूद कब्जा समाप्त नहीं किया। घटना के समय मृतक अमित मिश्रा को आरोपी सभाजीत ने पकड़ा हुआ था और उसके साथी सतीश मिश्रा ने गोली चलाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार गोली से आई चोटों के कारण मौत हुई है।