ललितेश पति त्रिपाठी और सांसद विनोद बिंद।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भदोही लोकसभा सीट से भाजपा सांसद डॉ. विनोद कुमार बिंद के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति राजवीर सिंह ने टीएमसी, कांग्रेस और सपा के संयुक्त प्रत्याशी रहे ललितेश पति त्रिपाठी की याचिका पर यह आदेश दिया। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भदोही सीट से डॉ. विनोद कुमार बिंद निर्वाचित हुए थे। उन्हें 4,59,982 वोट, जबकि याचिकाकर्ता ललितेश पति त्रिपाठी को 4,15,910 वोट मिले थे। इसके बाद त्रिपाठी ने बिंद के निर्वाचन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल की थी।
याचिका में आरोप लगाया गया था कि बिंद का नामांकन गलत तरीके से स्वीकार किया गया। साथ ही उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य बताते हुए जिया-उल-हक और लालती देवी के नामांकन पत्र गलत तरीके से खारिज किए जाने, चुनाव प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं करने और भ्रष्ट आचरण के आरोप भी लगाए गए थे। याची की ओर से दलील दी गई कि बिंद उस समय निषाद पार्टी के विधायक थे और भाजपा प्रत्याशी के रूप में लोकसभा चुनाव लड़े थे। याची का कहना था कि उन्होंने निषाद पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया था।