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केंद्रीय उत्पाद शुल्क की धारा 35 एफ वैध

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अपील दाखिल करने से पूर्व अर्थदंड जमा करना जरूरी
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 35 (एफ) को वैधानिक ठहराते हुए कहा है कि हाई कोर्ट ने गणेश यादव केस में इस धारा को पहले ही वैध करार दिया है। इसलिए याची को अपील दाखिल करने से पहले अर्थदंड और कर की धनराशि जमा करनी ही होगी। उसे इससे छूट नहीं दी जा सकती है। इस धारा में यह व्यवस्था दी गई है कि विभागीय आदेश के विरुद्ध अपील दाखिल करते समय टैक्स और अर्थ दंड की साढ़े सात प्रतिशत राशि जमा करनी होगी। कोर्ट ने याची को कानून के तहत कार्य करने का आदेश दिया है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति भारती सप्रू तथा न्यायमूर्ति आरआर अग्रवाल की खंडपीठ ने मेसर्स प्रधान ट्रेडिंग कंपनी की याचिका पर दिया है। याचिका पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क की तरफ से वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता रमेश चंद्र शुक्ल ने प्रतिवाद किया।
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