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हाइकोर्ट में संशोधन याचिका दाखिल करेगा बार कौंसिल

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उप्र बार कौंसिल लॉक डाउन में परेशान वकीलों को आर्थिक सहायता देने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश में संशोधन के लिए याचिका दाखिल करेगा। कौंसिल का मानना है कि हाईकोर्ट के आदेश में अस्पष्टता है, जिनकी वजह से उसे न्यासी समिति से धनराशि मिलने में बाधा है। मदद के वितरण को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। इस मामले को लेकर कौंसिल के सदस्यों की रविवार को दुबारा बैठक हुई। हरिशंकर सिंह की अध्यक्षता में हुईं बैठक में बार कौंसिल ने कहा कि जब तक न्यासी समिति से 100 करोड़ रुपये नहीं मिल जाते हैं, वकीलों की मदद कर पाना मुमकिन नहीं है। एक या दो करोड़ रुपये से 5 हजार रुपये प्रति अधिवक्ता को आर्थिक सहायता देना संभव नहीं है। जब तक कि प्रदेश सरकार या ट्रस्टी कमेटी सौ करोड़ रुपये नहीं दे देती।
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बैठक में कहा गया कि बार कौंसिल ऑफ इंडिया से मिलने वाली एक करोड़ रुपये की मदद भी अभी तक नहीं मिली है। हाईकोर्ट के आदेश पर बार काउंसिल ने वकीलों की सहायता की योजना तैयार करने के लिए शनिवार को बैठक बुलाई थी। जिसमें कुछ तय नहीं हो पाया था। बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आये सदस्यों में अध्यक्ष हरिशंकर सिंह, उपाध्यक्ष देवेन्द्र मिश्र नगरहा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य श्रीनाथ त्रिपाठी, सदस्य सचिव अजय यादव, सदस्यगण अब्दुल रज्जाक खां, अरुण कुमार त्रिपाठी, अजय कुमार शुक्ल, अखिलेश कुमार अवस्थी, जानकी शरण पांडेय, प्रशान्त सिंह अटल, प्रदीप कुमार सिंह, राकेश पाठक, पांचूराम मौर्य, अमरेन्द्र नाथ सिंह एवं रोहिताश्व कुमार अग्रवाल शामिल थे।
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