सभी बैंकों को जारी किया गया निर्देश
सीपीएओ के लेखा नियंत्रक ने यह सुनिश्चित करने निर्देश दिए हैं कि मासिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन निर्धारित समयसीमा के अनुसार हर महीने के अंतिम कार्य दिवस तक पेंशनभोगी के खाते में जमा हो जाए। चेतावनी दी है कि निर्धारित समयसीमा के बाद पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी को अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
पेंशन/पारिवारिक पेंशन के समय पर वितरण की निगरानी के लिए सभी बैंकों के सीपीपीसी को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे मासिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान से संबंधित रिपोर्ट अनिवार्य रूप से माह के अंतिम कार्य दिवस के पूर्वाह्न तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करें। यह रिपोर्ट ई-पीपीओ साइट
https://eppo.nic.in पर लॉग इन करके प्रस्तुत की जा सकती है।
सीपीपीसी को निर्धारित प्रारूप में हर माह पेंशनर/फैमिली पेंशनर, पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) नंबर, खाता नंबर सहित यह रिपोर्ट भेजनी होगी कि पेंशन का भुगतान किन कारणों से निर्धारित समय पर नहीं किया गया। एजीयूपी पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के संरक्षक हरिशंकर तिवारी ने सीपीएओ की ओर से उठाए गए कदम का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे पेंशन भुगतान में मनमानी पर लगाम लगेगी और पेशनरों को राहत मिलेगी।