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Prayagraj : माह के अंत में नहीं दी पेंशन तो बैंकों को देना होगा जवाब, सीपीएओ ने जारी की चेतावनी

Fri, 19 Sep 2025 05:26 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

मार्च को छोड़कर बाकी महीनों में अंतिम कार्य दिवस तक केंद्रीय पेंशनर एवं केंद्रीय पारिवारिक पेंशनर के खाते में पेंशन नहीं पहुंची तो बैंकों के सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीपीसी) को जवाब देना होगा।
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पेंशन। - फोटो : अमर उजाला।
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मार्च को छोड़कर बाकी महीनों में अंतिम कार्य दिवस तक केंद्रीय पेंशनर एवं केंद्रीय पारिवारिक पेंशनर के खाते में पेंशन नहीं पहुंची तो बैंकों के सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीपीसी) को जवाब देना होगा। केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) ने कार्यालय आदेश के तहत यह चेतावनी जारी की है कि पेंशन भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी को अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा।

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केंद्र सरकार के सिविल पेंशनभोगियों को पेंशन भुगतान योजना में निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत बैंकों के सीपीपीसी को पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशन उस माह के अंतिम कार्य दिवस तक पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशन खाते में जमा करनी होती है। वित्तीय वर्ष का अंतिम महीना होने से सिर्फ मार्च की पेंशन अप्रैल में पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशन खाते में जमा होती है।

सीपीएओ के लेखा नियंत्रक वैभव सी.घाल्मे की ओर से जारी कार्यालय आदेश के अनुसार पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों से उनके खातों में मासिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन जमा होने में देरी के बारे में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। मासिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन जमा होने में देरी से वृद्ध पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को अनावश्यक रूप से वित्तीय कठिनाई एवं चिंता का सामना करना पड़ता है।

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सभी बैंकों को जारी किया गया निर्देश

सीपीएओ के लेखा नियंत्रक ने यह सुनिश्चित करने निर्देश दिए हैं कि मासिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन निर्धारित समयसीमा के अनुसार हर महीने के अंतिम कार्य दिवस तक पेंशनभोगी के खाते में जमा हो जाए। चेतावनी दी है कि निर्धारित समयसीमा के बाद पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी को अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

पेंशन/पारिवारिक पेंशन के समय पर वितरण की निगरानी के लिए सभी बैंकों के सीपीपीसी को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे मासिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान से संबंधित रिपोर्ट अनिवार्य रूप से माह के अंतिम कार्य दिवस के पूर्वाह्न तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करें। यह रिपोर्ट ई-पीपीओ साइट https://eppo.nic.in पर लॉग इन करके प्रस्तुत की जा सकती है।

सीपीपीसी को निर्धारित प्रारूप में हर माह पेंशनर/फैमिली पेंशनर, पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) नंबर, खाता नंबर सहित यह रिपोर्ट भेजनी होगी कि पेंशन का भुगतान किन कारणों से निर्धारित समय पर नहीं किया गया। एजीयूपी पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के संरक्षक हरिशंकर तिवारी ने सीपीएओ की ओर से उठाए गए कदम का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे पेंशन भुगतान में मनमानी पर लगाम लगेगी और पेशनरों को राहत मिलेगी।
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