इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद डिग्री कॉलेज (एडीसी) में असिस्टेंट प्रोफेसर (कॉमर्स) के पद पर चयन प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने 22 जुलाई 2024 को चयन प्रक्रिया पर लगाई गई रोक को हटाते हुए इलाहाबाद कॉलेज की ओर से दाखिल विशेष अपील स्वीकार कर ली।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद डिग्री कॉलेज (एडीसी) में असिस्टेंट प्रोफेसर (कॉमर्स) के पद पर चयन प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने 22 जुलाई 2024 को चयन प्रक्रिया पर लगाई गई रोक को हटाते हुए इलाहाबाद कॉलेज की ओर से दाखिल विशेष अपील स्वीकार कर ली।
यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की खंडपीठ ने दिया है। मामला हिमांशु कुमार पांडे की ओर से दाखिल रिट याचिका से जुड़ा था। इसमें उन्होंने साक्षात्कार के लिए तैयार की गई सूची पर आपत्ति जताई थी। एकल पीठ ने जुलाई 2024 में चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। इस आदेश को इलाहाबाद डिग्री कॉलेज ने खंडपीठ में चुनौती दी थी।
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हिमांशु के अधिवक्ता देववंश मिश्रा ने अदालत को बताया कि याची को चयन सूची पर कोई आपत्ति नहीं है। लिहाजा, कोर्ट ने चयन प्रक्रिया पर लगाई गई अंतरिम रोक का आदेश रद्द करते हुए अपील स्वीकार कर ली।