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अधिशाषी अधिकारी को आदेश के पालन का निर्देश

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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट नगर पालिका परिषद जौनपुर के अधिशासी अधिकारी राजकिशोर प्रसाद को प्रथम दृष्टया अवमानना का दोषी मानते हुए नोटिस जारी किया है। उनको कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने के लिए एक माह का अतिरिक्त समय दिया गया है। इसके बाद भी अनुपालन न होने पर अवमानना की कार्यवाही प्रारंभ हो सकती है। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने परिषद में क्लर्क रहे वीरेंद्र कुमार सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है।
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याची अधिवक्ता का कहना है कि याची को कई महीनों के बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया। वेतन भुगतान को लेकर उसने याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट ने विपक्षी को याची के प्रत्यावेदन पर तीन माह में निर्णय लेने का आदेश दिया था। इसकी जानकारी होने के बावजूद अधिशाषी अधिकारी ने आदेश का पालन नहीं किया। जिस पर यह अवमानना याचिका दायर की गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक मौका और दिया है और कहा है कि एक माह के भीतर आदेश का पालन किया जाए।
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