जिला न्यायालय ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ भड़काऊ पर्चा बांटने और राष्ट्र विरोधी बयान देने में आरोपी पार्षद फजल खान की जमानत कोर्ट ने खारिज कर दी है। यह आदेश अपर जिला जज बद्री विशाल पांडे ने एडीजीसी सुशील वैश्य को सुनकर दिया है। प्रकरण करेली थाने का है। एसओ सुरेंद्र कुमार दुबे ने अभियुक्त के विरुद्ध छह मार्च 2020 को आईपीसी की धारा 124 ए और 153 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया था। अभियुक्त पर आरोप है कि मंसूर अली पार्क में 12 जनवरी से चल रहे सीएए और एनआरसी के खिलाफ आंदोलन में लोगों को भड़काने के उद्देश्य से एक पर्चा बांटा गया था। आरोप है कि पर्चे में उसने लोगों से अपील की थी कि ऐसा आंदोलन करें कि जिला प्रशासन और केंद्र की हुकूमत हिल जाए । अभियुक्त पर जनता को राष्ट्र विरोधी बयान से अपील करने और भड़काने का आरोप है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने अभियुक्त फजल खान पार्षद की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
नकली नोट से बकरी खरीदने के आरोपी की बेल नामंजूर
जिला न्यायालय ने धोखाधड़ी कर नकली नोट देकर बकरी खरीदने के आरोपी आनंद कुमार कुशवाहा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है । यह आदेश अपर जिला जज बद्री विशाल पांडे ने एडीजीसी सुशील वैश्य को सुन कर दिया है। घटना 17 जनवरी 2020 की थाना कोरांव कि है। वादी बुद्ध नारायण उर्फ साधू ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह बकरी चरा रहा था, तभी तीन लोग पिकअप गाड़ी से आए और बकरी खरीदने की बात की। उन्होंने 30 बकरी खरीदा और 160000 देकर फरार हो गए। बाद में देखा तो सभी नोट नकली थे। अभियुक्त का नाम विवेचना के दौरान प्रकाश में आया है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी है।
हत्या के आरोपी को नहीं मिली जमानत
जिला न्यायालय ने युवक की सिर कुचलकर हत्या किए जाने के आरोपी अमरजीत की जमानत खारिज कर दी है। यह आदेश अपर जिला जज सुनील कुमार ने एडीजीसी राजकुमार सिंह को सुनकर दिया है। घटना 22 मार्च 2020 की उतरांव थाने की है। वादी अशोक कुमार केसरवानी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ग्राम मोहम्मदाबाद में उसकी राइस मिल व आटा चक्की का कारखाना है, जहां उसका भतीजा पंकज केसरवानी काम करता था। घटना के दिन वादी और उसके अन्य भतीजे कारखाने गए तो देखा कि उसके भतीजे पंकज की अभियुक्त गणों ने सिर कुचलकर हत्या कर दी है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
दहेज हत्या में ससुर की जमानत खारिज
जिला न्यायालय ने दहेज हत्या में आरोपी ससुर भाई लाल यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश अपर जिला जज सुनील कुमार ने एडीजीसी राजकुमार सिंह को सुन कर दिया है। घटना 26 अप्रैल 2020 की हंडिया थाने की है। वादी अखिलेश यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बहन महिमा यादव की एक साल पहले जितेंद्र यादव से शादी हुई थी। ससुराल में दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया जाता रहा है। आरोप है कि दहेज की मांग पूरी ना होने पर ससुराल में आरोपी ससुर, पति, सास, जेठ और ननद ने मिलकर उसकी बहन महिमा यादव की फांसी लगाकर हत्या कर दी।
अवैध कफ सीरप बरामदगी में चार की जमानत खारिज
जिला न्यायालय ने अवैध कफ सिरप बरामद किए जाने के संबंध में आरोपी रतन कुशवाहा, नीलेश पटेल, सचिन पटेल और आशीष पटेल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट वीरभद्र ने एडीजीसी भानु प्रकाश सिंह को सुन कर दिया है। घटना 31 मार्च 2020 कि थाना अतरसुइया की है। वादी उप निरीक्षक अजीत कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पुलिस बल के साथ अभियुक्तों को कई ब्रांड की कफ सिरप की भारी मात्रा और लगभग 89 हजार रुपये के साथ बरामद किया था। आरोप है कि अभियुक्तगण कफ सिरप को नशे के रूप में प्रयोग करने के लिए ले जा रहे थे।