चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय
- फोटो : file photo
जिला न्यायलय ने प्रापर्टी डीलर विधा सागर यादव की गोली मार कर हत्या करने में अभियुक्तगण सुजीत यादव, दिनेश कुमार, राकेश कुमार, मिथलेश कुमार यादव, मंजीत यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश जिला जज एके ओझा ने डीजीसी गुलाब चन्द्र अग्रहरि को सुनकर दिया है।
घटना 24 दिसंबर 2018 की सिविल लांइस थाने की है। वादी अनिल कुमार यादव उर्फ चंचल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका भाई विद्यासागर यादव अपने ड्राइवर अमरजीत के साथ सिविल लाइंस स्थित एक वर्कशॉप में अपनी स्कार्पियो गाडी बनवा रहे थे। कि दो व्यक्ति आए और विद्यासागर को गोली मार कर भाग गए। उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। जिला जज ने जानलेवा हमले के एक अन्य प्रकरण में आरोपी मंयक मिश्रा की जमानत खारिज कर दी है। घटना चार अक्तूबर 2018 की जार्जटाऊन थाने की है। आरोप है कि वादी शिवाजी द्विवेदी के भाई आकाश द्विवेदी को अभियुक्त ने पोस्टर लगाने के विवाद में गोली मार कर घायल कर दिया था।