चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय
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जिला न्यायालय ने जानलेवा हमले में आरोपी तारिक उर्फ गुड्डू की जमानत खारिज कर दी है। यह आदेश एडीजे मृदुल कुमार मिश्र ने एडीजीसी भानू प्रताप सिंह को सुनकर दिया है। घटना 15 मई 2018 की सिविल लाइंस थाने की है। आरोप है कि वादी अपनी मौसी के लड़के से मिलने राजापुर गया था। अभियुक्त तारिक ने सहअभियुक्तों के साथ मिल कर गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रकरण में सहअभियुक्त आमिर, आजम और शोएब उर्फ दानिश की जमानत पूर्व कोर्ट द्वारा खारिज की जा चुकी है।