इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर के चर्चित बिकरू कांड के नामजद जहान यादव सहित नौ आरोपियों को जमानत देने से इन्कार कर दिया है। इन सभी पर गैंगस्टर के तहत भी मामला दर्ज है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर के चर्चित बिकरू कांड के नामजद जहान यादव सहित नौ आरोपियों को जमानत देने से इन्कार कर दिया है। इन सभी पर गैंगस्टर के तहत भी मामला दर्ज है। इसके चलते अपील दाखिल कर जमानत की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति वानी रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने यह आदेश दिया है।
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याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि सह आरोपी शिव तिवारी की जमानत मंजूर हो चुकी है। याची पर भी वही आरोप है। ऐसे में समानता के आधार जमानत दी जानी चाहिए। याची 20 जुलाई 2020 से जेल में है। वहीं, जमानत का विरोध करते हुए अपर शासकीय अधिवक्ता विकास सहाय ने दलील दी कि पूर्व थानाध्यक्ष चौबेपुर थाना ने याची और अन्य आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था।
इन सभी पर बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के साथ मिलकर गोली चलाकर आठ पुलिस कर्मियों की हत्या का आरोप है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत नामंजूर कर दी। इसी क्रम में कोर्ट ने अन्य आरोपियों जयकांत चौबे, विष्णु कांत पाल, धर्मेंद्र कुमार, उमाकांत, छोटू शुक्ला, शशिकांत, राम सिंह, श्यामू बाजपेई की जमानत भी खारिज कर दी है।