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Prayagraj News: सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय भावना आहत करने के आरोपी की जमानत खारिज

Sun, 29 Jun 2025 01:49 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय भावना को आहत करने वाली पोस्ट करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की अदालत ने बुलंदशहर निवासी अंसार अहमद सिद्दीकी की जमानत याचिका पर दिया है।
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मामला छतरी थाना क्षेत्र का है। आरोप है कि याची ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने और जिहाद का प्रचार करने वाली पोस्ट साझा करके राष्ट्रीय भावनाओं को आहत किया है। याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि याची 62 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है और उनका चिकित्सकीय उपचार चल रहा है। वहीं, सरकारी अधिवक्ता ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि श्रीनगर में हुए आतंकी हमले के समर्थन में की गई पोस्ट से राष्ट्रीय भावना आहत होती है। कोर्ट ने जमानत अर्जी नामंजूर कर दी।
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