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दुष्कर्म में आरोपी की जमानत खारिज

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दुष्कर्म में आरोपी की जमानत खारिज
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प्रयागराज। जिला न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी राजेंद्र कुमार सोनकर को जमानत पर रिहा किए जाने से इंकार कर जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश स्पेशल जज पाक्सो एक्ट आलोक कुमार शुक्ल ने एडीजीसी श्रीप्रकाश शुक्ल को सुनकर दिया है।
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घटना 24 जनवरी 2019 की सराय इनायत थाने की है। आरोप है कि अभियुक्त वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले गया और दुष्कर्म किया। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ पाक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के एक अन्य प्रकरण में कोर्ट ने आरोपी विजय कुमार गुप्ता की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अभियुक्त पर आरोप है कि दुष्कर्म के मुख्य अभियुक्त सुशील कुमार गुप्ता को अपराध में सहयोग किया है। प्रकरण फूलपुर थाने का है।
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