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Prayagraj News: किडनी ट्रांसप्लांट कांड मामले में आहूजा अस्पताल के संचालक डाक्टर दंपती की जमानत मंजूर

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर के चर्चित किडनी ट्रांसप्लांट मामले में आहूजा अस्पताल के संचालक डाॅ. सुरजीत सिंह आहूजा और उनकी पत्नी डाॅ. प्रीति आहूजा की जमानत मंजूर कर ली है। डाॅक्टर दंपती समेत कई आरोपियों को मार्च के अंत में गिरफ्तार किया गया था।
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यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की अदालत ने दिया है। मामला कानपुर नगर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के मुताबिक पुलिस ने मार्च में रावतपुर स्थित आहूजा अस्पताल में अवैध किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का भंडाफोड़ किया था। इस मामले में डॉक्टर दंपती सहित एक दर्जन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। 31 मार्च एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद पुलिस ने विवेचना के बाद 27 जून आरोप पत्र दाखिल किया।
याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि याचियों को झूठा फंसाया गया है। अस्पताल में कोई भी किडनी ट्रांसप्लांट नहीं किया गया था। पुलिस की केस डायरी में ऐसा कोई चिकित्सीय प्रमाण या अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट शामिल नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि कथित दानदाता आयुष चौधरी की किडनी निकाली गई थी। इसके अलावा कथित प्राप्तकर्ता पारुल तोमर की मेडिकल रिपोर्ट भी केस डायरी का हिस्सा नहीं बनाई गई थी। कथित किडनी दाता और प्राप्तकर्ता के बीच किसी भी प्रकार के वित्तीय लेन-देन या बैंक खाते में रकम ट्रांसफर होने का सबूत पेश करने में पुलिस नाकाम रही है।
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