अपर सत्र न्यायाधीश सीताराम की कोर्ट ने फर्जी दस्तावेज के सहारे शिक्षक पद की नौकरी प्राप्त करने वाले धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपी प्रयागराज के पुरामुफ्ती मरदानपुर गांव के शिवमूर्ति सिंह ने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी।
कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी देवेंद्र कुमार गुप्ता ने की। उन्होंने अपनी दलीलों में कहा कि पुलिस की ओर से बताया गया है कि आरोपी ने जनपद के बाबागंज ब्लॉक के एक विद्यालय में शिक्षक पद की नौकरी के आवेदन में फर्जी दस्तावेज प्रयोग किया था।
बेसिक शिक्षा विभाग ने वर्ष 2016 में आरोपी के दस्तावेज सत्यापन में गड़बड़ी पकड़ी थी। कोर्ट ने एडीजीसी की दलीलों को सुनकर आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।