फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हाईकोर्ट : हत्या के लिए पैसे मांगने के मामले में बाहुबली विजय मिश्र को मिली सशर्त जमानत

Thu, 23 Feb 2023 11:03 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने षड्यंत्र व हत्या की सुपारी लेने के लिए पैसे मांगने के आरोप में संत रविदास नगर भदोही के गोपीगंज थाने में दर्ज आपराधिक मामले मे बाहुबली विजय मिश्र की जमानत मंजूर कर ली है।
विज्ञापन
विधायक विजय मिश्र। - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने षड्यंत्र व हत्या की सुपारी लेने के लिए पैसे मांगने के आरोप में जनपद भदोही के गोपीगंज थाने में दर्ज आपराधिक मामले मे बाहुबली विजय मिश्र की जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत मुचलके व दो प्रतिभूति पर रिहा करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने दिया है।

याची का कहना था कि वह कानून का पालन करने वाला व्यक्ति है। राजनैतिक शक्ति वाले कुछ लोगों द्वारा उसे व परिवार को दुर्भावनावश फंसाया गया है। उसके खिलाफ अपराध का कोई साक्ष्य नहीं हैं। वह 14 अगस्त 2020 से जेल में बंद हैं। विचारण अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। जिस पर यह अर्जी दायर की गई थी।

याची पर हत्या कराने के लिए शिकायतकर्ता से पैसे मांगने का आरोप है, किंतु याची का कहना है कि उसने किसी से पैसे नहीं मांगे और न ही किसी से भुगतान लिया है। यदि किसी ने मागे भी होंगे तो उसके लिए वह जिम्मेदार नहीं हैं। मुख्य आरोपी सद्दाम हुसैन व शिव कुमार को अपराध के लिए लगाने का याची की पत्नी रामलली व पुत्री पर आरोप लगाकर अभियोजन ने झूठा फंसाया है। याची के परिवार को बदनाम करने के लिए फंसाया गया है। इन तथ्यों को देखते हुए कोर्ट ने याची की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें