कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत सीज (जब्त ) पेट्रोल पंप याची को चलाने की अनुमति देने का निर्देश दिया था और कहा था कि पेट्रोल पंप का अलग हिसाब रखा जाय,जिसे गैंगस्टर कोर्ट में पेश किया जाय। इस आदेश की सूचना देने के बावजूद पालन न करने का आरोप लगाया गया है।
बाहुबली सांसद अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी ने जिलाधिकारी गाजीपुर आर्यका अखौरी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अवमानना केस दायर किया है। कोर्ट ने सरकारी वकील से आदेश के अनुपालन पर जानकारी मांगी है। याचिका की अगली सुनवाई सात फरवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने फरहत अंसारी की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने बहस की।
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कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत सीज (जब्त ) पेट्रोल पंप याची को चलाने की अनुमति देने का निर्देश दिया था और कहा था कि पेट्रोल पंप का अलग हिसाब रखा जाय,जिसे गैंगस्टर कोर्ट में पेश किया जाय। इस आदेश की सूचना देने के बावजूद पालन न करने का आरोप लगाया गया है।