चर्चित अंडरवर्ल्ड माफिया बबलू श्रीवास्तव को हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा जारी बी वारंट के खिलाफ बबलू की याचिका खारिज कर दी है। बबलू श्रीवास्तव पर इलाहाबाद के एक सराफा व्यापारी के अपहरण और फिरौती मांगने की घटना में साजिश रचने का आरोप है। पुलिस की अर्जी पर जिला अदालत ने बबलू श्रीवास्तव को बरेली जेल से तलब कर पेश करने का आदेश देते हुए वारंट जारी किया है। इस वारंट के खिलाफ पहले जिला जज की अदालत में पुनरीक्षण अर्जी दाखिल की गई। जिला जज ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद बबलू ने हाईकोर्ट की शरण ली थी।
उसकी याचिका पर न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने सुनवाई की। उल्लेखनीय है कि सराफा व्यापारी पंकज का सात सितंबर 2015 को अपहरण कर लिया गया था। दो दिन बाद पुलिस ने चार अपहर्ताओं के साथ व्यापारी को फतेहपुर से बरामद किया। पकड़े गए लोगों में विकल्प श्रीवास्तव, महेंद्र यादव, सच्चिदानंद यादव और चंद्रमोहन यादव ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि विकल्प श्रीवास्तव माफिया बबलू का रिश्तेदार है और घटना को बबलू के इशारे पर ही अंजाम दिया गया है। अभियुक्तों के बयान के आधार विवेचक ने कोर्ट में अर्जी देकर बबलू को वारंट जारी करने की मांग की थी।