ब्लू डार्ट एक्सप्रेस कूरियर कंपनी से पासपोर्ट गुम होने पर नवविवाहिता का ऑस्ट्रेलिया का हनीमून टूर रद्द हो गया। इस पर जिला उपभोक्ता आयोग ने कंपनी पर केस फाइल करने की तिथि से 5,910 रुपये पर 8% ब्याज के साथ पीड़िता को भुगतान करने का आदेश दिया है।
युवती की शादी 9 फरवरी 2014 को हुई थी। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 21 फरवरी को हनीमून टूर था। उसने 7 फरवरी को सिविल लाइंस, प्रयागराज में ब्लू डार्ट एक्सप्रेस कूरियर डाक से पासपोर्ट व वीजा बनाने के लिए नई दिल्ली के राजौरी गार्डन में भेजा। लेकिन, कूरियर उक्त पते पर नहीं पहुंचा।
कंपनी से डाक के बारे में पूछने पर भी सही जानकारी नहीं मिली। 18 फरवरी को कंपनी ने उसे बताया कि डिलीवरी गलत जगह पर हो गई। हालांकि, इसके बावजूद पासपोर्ट नहीं मिला। इसके चलते उसका ऑस्ट्रेलिया टूर रद्द हो गया। इस दौरान टिकट आदि समेत पर उसके चार लाख खर्च हुए थे।
दो माह में दें हर्जाना
आयोग के अध्यक्ष मो.इब्राहिम, सदस्य प्रकाश चंद्र त्रिपाठी की बेंच ने सिविल लाइंस सिद्धि विनायक बिल्डिंग स्थित ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लि. के प्रबंधक और लखनऊ-फैजाबाद रोड स्थित इंदिरानगर के ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लि.के महाप्रबंधक के विरुद्ध 10 साल बाद फैसला सुनाया।