अतीक अहमद की करेली के ऐनुद्दीनपुर स्थित 18 संपत्तियां रविवार को कुर्क कर दी गईं। पुलिस ने सभी भूखंडों पर कब्जा प्राप्त कर कार्रवाई संबंधित बोर्ड भी लगवा दिए। साथ ही चेतावनी भी जारी की कि जमीन पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश करने वालों पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
अतीक अहमद पर धूमनगंज थाने में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में यह कार्रवाई की गई। धारा 14 (1) के तहत 20 करोड़ रुपये मूल्य की 18 जमीनें कुर्क की गईं। पुलिस ने बताया कि कार्रवाई की जद में आए भूखंडों का कुल क्षेत्रफल करीब 12 बीघा है। करेली एसओ बृजेश सिंह के नेतृत्व में पहुंची टीम ने सबसे पहले जमीन पर कब्जा प्राप्त किया।
इसके साथ ही मुनादी भी कराई। जिसमें बताया गया कि उक्त संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया है। मामले की विवेचना कर रहे कैंट इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पर चार जनवरी को जिलाधिकारी की ओर से संपत्ति कुर्क किए जाने संबंधी आदेश जारी किया गया था। एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि कार्रवाई की अनुपालन आख्या डीएम को भेजी जा रही है।
मार्च में दर्ज हुआ था मुकदमा
अतीक अहमद समेत पांच लोगों पर पिछले साल मार्च में धूमनगंज थाने में गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज किया गया था। जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी गैंग बनाकर आपराधिक वारदातें करते हैं। अन्य आरोपियों में रियाज, नियाज व दो अन्य शामिल हैं। हालांकि पुलिस अब तक अन्य आरोपियों की संपत्ति का पता नहीं लगा सकी है।