फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Prayagraj : मारपीट के मामले में अतीक अहमद की याचिका खारिज, पांच साल पहले शुआट्स में हुई थी घटना

Fri, 17 Feb 2023 01:06 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुआट्स में हुई मारपीट के मामले में बाहुबली अतीक अहमद की जमानत अर्जी को जोर न देने पर खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि क्योंकि याची पांच साल से जेल में है और वह अपनी जमानत अर्जी पर जोर नहीं दे रहा है।
विज्ञापन
Prayagraj News : पूर्व सांसद अतीक अहमद । - फोटो : अमर उजाला।
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुआट्स में हुई मारपीट के मामले में बाहुबली अतीक अहमद की जमानत अर्जी को जोर न देने पर खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि क्योंकि याची पांच साल से जेल में है और वह अपनी जमानत अर्जी पर जोर नहीं दे रहा है। लिहाजा, जमानत अर्जी खारिज की जाती है। यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने अतीक अहमद की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है।

विज्ञापन


अतीक अहमद पर शुऑट्स में मारपीट करने पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। सुनवाई के दौरान याची के अधिवक्ता ने कहा कि वह 11 फरवरी 2017 से लगातार जेल में हैं। इसलिए वह जमानत अर्जी पर जोर नहीं दे रहे हैं। इस वजह से कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। 

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें