इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुआट्स में हुई मारपीट के मामले में बाहुबली अतीक अहमद की जमानत अर्जी को जोर न देने पर खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि क्योंकि याची पांच साल से जेल में है और वह अपनी जमानत अर्जी पर जोर नहीं दे रहा है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुआट्स में हुई मारपीट के मामले में बाहुबली अतीक अहमद की जमानत अर्जी को जोर न देने पर खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि क्योंकि याची पांच साल से जेल में है और वह अपनी जमानत अर्जी पर जोर नहीं दे रहा है। लिहाजा, जमानत अर्जी खारिज की जाती है। यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने अतीक अहमद की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है।
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अतीक अहमद पर शुऑट्स में मारपीट करने पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। सुनवाई के दौरान याची के अधिवक्ता ने कहा कि वह 11 फरवरी 2017 से लगातार जेल में हैं। इसलिए वह जमानत अर्जी पर जोर नहीं दे रहे हैं। इस वजह से कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।