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अतीक के गुर्र्गे की धमकी से पीड़ित को लाइसेंस देने निर्णय लेने का डी एम को आदेश’

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प्रयागराज। पूर्व सांसद अतीक अहमद के गुर्गों की धमकी से डरे बेनीगंज निवासी कमलेश कुमार को पिस्टल का लाइसेंस देने पर हाईकोर्ट ने विचार करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने डीएम प्रयागराज से कहा है कि वह चार माह में विचार कर नियमानुसार निर्णय लें। यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कमलेश कुमार पटेल की याचिका पर दियाहै।
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याची के अधिवक्ता सुनील चौधरी ने बताया कि पूर्व सांसद अतीक अहमद का गुर्गा तोता आगरा जेल में बंद है। उसने जेल से याची को धमकी दी और पेशी पर आने पर बिकी हुई जमीन का पैसा देने के लिए कहा था। पैसा न देने पर परिवार समेत मार डालने की धमकी दी है। इससे पहले याची की पत्नी रामसखी की याचिका पर न्यायालय के आदेश से शासकीय व्यय पर परिवार को सुरक्षा मिली हुई है। अधिवक्ता चौधरी ने बताया कि याची को पूर्व सांसद अतीक अहमद व उसके गुर्गे तोता के खिलाफ दायर मुकदमों की पैरवी के लिए न्यायालय व जमीनों की देख रेख के लिए जाना पड़ता है। उसे अपनी सुरक्षा के लिए पिस्टल लाइसेंस की सख्त आवश्यकता है। कोर्ट ने नियमानुसार विचार कर डी एम प्रयागराज को निर्णय लेने का आदेश दिया है।
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