फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट

विज्ञापन
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। - फोटो : amar ujala
विज्ञापन
आचार संहिता और कानून के उल्लंघन के मामले में उपस्थित न होने पर स्पेशल कोर्ट (एमपीएमएलए) ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
विज्ञापन


यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने एसपीओ हरि ओंकार सिंह को सुनकर दिया है। प्रकरण की अगली सुनवाई 24 जुलाई 2019 को होगी। घटना दो मई 2007 की धूमनगंज थाने की है। एसआई राजेंद्र प्रसाद पांडेय ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि प्रीतम नगर क्षेत्र में शहर पश्चिमी के भाजपा प्रत्याशी केशव प्रसाद मौर्य अपने समर्थकों के साथ कई वाहनों से प्रचार करते हुए जा रहे थे। वाहनों पर कमल के चुनाव चिह्न का बैनर लगा था। जिलाधिकारी के आदेश से क्षेत्र में निषेधाज्ञा का आदेश लागू था। पुलिस ने कानून के उल्लंघन की धारा में आरोप पत्र कोर्ट में भेजा था।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें