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सांसद जगदम्बिका पाल की गिरफ्तारी का वारंट जारी, केशव मौर्य को मुकदमे का नोटिस

Thu, 13 Dec 2018 10:20 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
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jagdambika pal - फोटो : फाइल फोटो
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फौजदारी अपील की सुनवाई के दौरान उपस्थित न होने पर स्पेशल कोर्ट (एमपीएमएलए) ने सांसद जगदम्बिका पाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। यह आदेश स्पेशल जज पवन कुमार तिवारी ने दिया है।

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प्रकरण सिद्धार्थ नगर के कोतवाली बांसी का है। सीजेएम ने जगदम्बिका पाल सहित सात अन्य के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एक माह कैद और सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस निर्णय के खिलाफ फौजदारी अपील दाखिल की गई है। बृहस्पतिवार को अपील पर सुनवाई के दौरान जगदम्बिका पाल न तो स्वयं उपस्थित हुए और न ही उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित हुआ।

यह है मामला
घटना 24 मार्च 2014 की कोतवाली बांसी की है। अभियोजन के अनुसार भाजपा प्रत्याशी जगदम्बिका पाल के स्वागत के लिए प्रशासन से दस वाहनों के जुलूस की अनुमति ली गई थी। जुलूस में अनुमति के विपरीत पचासों वाहन का प्रयोग कर आचार संहिता का उल्लंघन किया गया था।
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केशव मौर्य को मुकदमे का नोटिस

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य - फोटो : अमर उजाला
लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने के लिए छात्रों के आंदोलन में मंच पर भड़काऊ देने के मुकदमे में स्पेशल कोर्ट (एमपीएमएलए) ने उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित 28 लोगों को समन जारी किया है। इन सभी को कोर्ट में नियत तिथि पर उपस्थित होने के लिए कहा गया है। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने दिया है।

घटना दो जनवरी 2014 की कर्नलगंज थाने की है। आरोप है कि लोकसेवा आयोग के चेयरमैन को हटाने के लिए किए जा रहे छात्रों के आंदोलन में केशव प्रसाद मौर्य ने जुलूस का नेतृत्व किया और मंच से भड़काऊ भाषण दिया। जुलूस के दौरान ईंट-पत्थर चला कर वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया था। पुलिस वालों चोटें आई थी। शांतिभंग होने पर केशव मौर्य सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
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