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Atul Subhash Case : निकिता के ताऊ सुशील की अग्रिम जमानत हाईकोर्ट से मंजूर, बिना अनुमति नहीं छोड़ेगे देश

Mon, 16 Dec 2024 04:54 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या की आरोपी पत्नी निकिता के ताऊ सुशील सिंघानिया की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। कोर्ट यह राहत चार हफ्ते के लिए इस शर्त पर दी है कि वह सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष 50 हजार का बेल बॉन्ड भरेंगे। साथ ही अदालत की इजाजत के बिना भारत के बाहर नहीं जाएंगे। 
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अतुल सुभाष। फाइल फोटो - फोटो : सोशल मीडिया।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या की आरोपी पत्नी निकिता के ताऊ सुशील सिंघानिया की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। कोर्ट यह राहत चार हफ्ते के लिए इस शर्त पर दी है कि वह सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष 50 हजार का बेल बॉन्ड भरेंगे। साथ ही अदालत की इजाजत के बिना भारत के बाहर नहीं जाएंगे।

 

 

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