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एसओ जार्जटाऊन सहित पांच के खिलाफ मुकदमे की अर्जी

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Application for lodging fir against George town SO and five others - फोटो : AU
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प्रयागराज। ट्रैवेल्स व्यवसायी को धमकाने के मामले में एसओ जार्जटाउन सहित पांच लोगाें के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अर्जी पर कोर्ट ने एसओ सिविल लाइंस से रिपोर्ट तलब की है। यह आदेश सीजेएम मोना पंवार ने वादी के अधिवक्ता विकास गुप्ता को सुनकर दिया है।
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प्रकरण सिविल लाइंस थाने का है। ट्रैवेल्स व्यवसायी अभिनव मित्तल ने नीरज अग्रवाल, एसओ जार्जटाउन सुनील सिंह, चौकी प्रभारी लूकरगंज अरविंद कनौजिया, खुल्दाबाद थाने के एसआई केशव के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत सीजेएम कोर्ट में अर्जी दी है। आरोप है कि नीरज अग्रवाल एक क्लब के सदस्य है। वादी ने उनके क्लब के 147 सदस्यों को यूरोप का टूर पैकेज पर तय कराया था। आरोप है कि वह वादी से एक मुश्त रकम का लाभ लेने का दबाव बना रहे थे। इंकार करने पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर गई थानों की पुलिस से धमकी दिलाई और फर्जी मुकदमे में फंसा देने की बात कर रहे हैं। उसका उत्पीड़न किया जा रहा है। याची ने मुकदमा दर्ज करने की मांग कोर्ट से की है।
हत्या में आरोपी की जमानत खारिज
प्रयागराज। जिला न्यायालय ने हत्या में आरोपी भूपेन्द्र सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश एडीजे मुन्नवर जहां ने एडीजीसी शिव शरण श्रीवास्तव को सुनकर दिया है।
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घटना 10 अक्तूबर 2017 की सराय इनायत थाने की है। वादी सुमित कुमार सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जमीनी रंजिश को लेकर मेरे भाई जितेन्द्र सिंह उर्फ बबलू की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी।
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