बीपीएल वर्ग के बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई) 2009 के तहत गैर सहायता मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन एक से 31 मार्च के बीच होगा। इन बच्चों के लिए पहली कक्षा एवं पूर्व माध्यमिक कक्षा में प्रवेश के लिए अभिभावक अपने संबंधित वार्ड के विद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। शहरी एवं नगर क्षेत्र में बच्चों के प्रवेश के लिए अभिभावक ऑनलाइन आवेदन वेब पोर्टल पर कर सकते हैं।
शहरी क्षेत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट
http://rte25.upsdc.gov.in पर सकते हैं। बीएसए संजय कुमार कुशवाहा एवं नोडल खंड शिक्षाधिकारी ज्योति शुक्ला ने बताया कि, पूर्व माध्यमिक कक्षा में प्रवेश फार्म भरने से पूर्व संबंधित वार्ड में प्रदर्शित हो रहे विद्यालय में पूर्व माध्यमिक कक्षा का संचालन, मान्यता है या नहीं, जानकारी लेने के बाद आवेदन करें। ग्रामीण क्षेत्र के ऑफलाइन आवेदन वेबसाइट
http://rte25.upsdc.gov.in पर अथवा संबंधित ब्लाक के खंड शिक्षाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
नोडल खंड शिक्षाधिकारी ज्योति शुक्ला ने बताया कि, पूर्व माध्यमिक कक्षा में प्रवेश के लिए बच्चे की आयु एक अप्रैल 2019 को तीन वर्ष से अधिक एवं छह वर्ष से कम तथा कक्षा एक में प्रवेश केलिए एक अप्रैल को छह वर्ष या उससे अधिक एवं सात वर्ष से कम होना चाहिए। अभिभावक अधिक जानकारी केलिए मोबाइल नंबर
9956249798, 9415647396 पर संपर्क कर सकते हैं।