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सहायक लेखा अधिकारी एवं ऑडिटर संयुक्त भर्ती के मामले में सरकार, आयोग से मांगा जवाब

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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की सहायक लेखा अधिकारी एवं ऑडिटर संयुक्त भर्ती -2016 में ग्रुप बी के 12 पदों में से केवल दो के ही परिणाम घोषित करने के मामले में राज्य सरकार व आयोग से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई नौ जनवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने विजय गुप्ता की याचिका पर दिया है।
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याचिका पर अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दकी ने बहस की। याची का कहना है कि आयोग ने 1917 सहायक लेखा अधिकारी एवं 255 ऑडिटर कुल 2172 पदों का विज्ञापन 2016 में निकाला। याची लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में शामिल हुआ। कुल 5825 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। परिणाम घोषित किया गया तो याची का नाम चयन सूची में शामिल नहीं था। याची का कहना है कि उसके पद पर कुल 12 अभ्यर्थियों में से दो का ही चयन किया गया। याची ने ग्रुप बी पद पर आवेदन दिया था। याची का यह कहना है कि उसके पद पर 12 पदों के विरुद्ध केवल दो ही का परिणाम घोषित किया जाएगा, तो वह भी असफल हो जाएगा। याचिका में शेष 10 पदों का परिणाम घोषित करने की मांग की गई है। जिस पर न्यायालय ने राज्य सरकार व आयोग से जवाब मांगा है।
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