भरी अदालत में विपक्षी को धमकाने के मामले में अमरमणि त्रिपाठी के पुत्र अमनमणि के खिलाफ हाईकोर्ट ने अवमानना की सुनवाई प्रारंभ कर दी है। कोर्ट ने शिकायतकर्ता अब्दुल रहमान कादिर और उनके वकील राकेश कुमार गुप्ता से इस मामले में हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। अदालत के आदेश पर अमनमणि मंगलवार को न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ। शिकायतकर्ता, उनके वकील और अमनमणि को कोर्ट ने अगली तारीख 22 अगस्त को भी उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। याचिका पर न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति आरएन कक्कड़ की खंडपीठ सुनवाई कर रही है।
अमनमणि की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शशिनंदन ने कहा कि इस घटना में आपराधिक अवमानना का केस नहीं बनता है। जिस प्रकार की घटना बताई जा रही है, वैसी कोई घटना हुई ही नहीं। आरोप कोर्ट के बाहर धमकाने का है। इससे अवमानना का कोई केस नहीं बनता है। शिकायतकर्ता के वकील का कहना था कि उनके पास घटना की सीसीटीवी फुटेज है। वकील ने कहा कि वह स्वयं भी बयान देने के लिए तैयार हैं। कोर्ट ने दोनों को अपना बयान हलफनामा दाखिल कर देने को कहा है। सुनवाई 22 अगस्त को होगी।