छात्रसंघ चुनाव की वीडियोग्राफी का भुगतान नहीं करने का मामला
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने छात्र संघ चुनाव के दौरान वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के काम का भुगतान नहीं करने पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और चुनाव अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से तलब कर लिया है। मामला 2013-14 के छात्रसंघ चुनाव का है। इसे लेकर मेसर्स स्माइल स्टूडियो ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका पर न्यायमूर्ति बीके नारायण और न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की पीठ सुनवाई कर रही है।
याची का कहना है कि उसने छात्रसंघ चुनाव 2013-14 में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का ठेका विश्वविद्यालय से हासिल किया था। काम पूरा होने जाने के बावजूद उसे आज तक एक भी रुपये का भुगतान नहीं किया गया है। जबकि चुनाव अधिकारी प्रो. रामकृपाल का कहना था कि उन्होंने याची को एक लाख 60 हजार रुपये का नकद भुगतान 28 नवंबर 2014 को किया था। इसकी प्रप्ति रसीद भी है। बाद में चुनाव अधिकारी ने अपना बयान संशोधित करते हुए बताया कि उन्होंने रकम का भुगतान 25 नवंबर 2013 को याची के भुगतान के आवेदन पर किया था। आवेदन पर उन्होंने इसकी टिप्पणी भी लिखी है।
कोर्ट ने चुनाव अधिकारी द्वारा भुगतान की दो अलग-अलग तारीखें बताने पर कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया इस मामले में हेरफेर की गुंजाइश दिखाई दे रही है। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को भुगतान और ठेके से संबंधित सभी दस्तावेजों के साथ 26 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है।