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कार्रवाई : आरटीआई के तहत सूचना न उपलब्ध कराने पर डीआईओएस पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड

Thu, 10 Feb 2022 07:40 PM IST
अमर उजाला लोकल ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

याची अरुण मिश्रा का आरोप है कि उन्होंने सेंट मैरी स्कूल की फीस वृद्धि संबंधी जानकारी मांगी थी, लेकिन डीआईओएस ने इस संबंध में ना तो जानकारी दी और ना ही कोई सूचना मुहैया कराई।
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आरटीआई - फोटो : FILE PHOTO
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विस्तार
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उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने डीआईओएस (जिला विद्यालय निरीक्षक) पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। उन पर सूचना ना उपलब्ध कराने का आरोप लगाया गया है। मामले में राज्य सूचना आयुक्त किरण बाला चौधरी सुनवाई कर रही थीं।

 

 

याची अरुण मिश्रा का आरोप है कि उन्होंने सेंट मैरी स्कूल की फीस वृद्धि संबंधी जानकारी मांगी थी, लेकिन डीआईओएस ने इस संबंध में ना तो जानकारी दी और ना ही कोई सूचना मुहैया कराई।

 

 

इस पर अपीलार्थी ने उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया था। मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त ने डीआईओएस प्रयागराज को सूचना के अधिकार की धारा 20 (1) का दोषी पाया और उन पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड की राशि उनके वेतन से काटी जाएगी।

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