हाईकोर्ट ने कानपुर के परेड क्षेत्र में स्थित मुर्गा मार्केट के दुकानदारों को हटाने पर लगी रोक समाप्त कर की दी है। इसके बाद वहां पार्किंग बनाने का रास्ता साफ हो गया है। कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दुकानदारों को वैकल्पिक दुकानें उपलब्ध कराने का आश्वासन देने के बाद मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता और न्यायमूर्ति मुख्तार अहमद की पीठ ने यह आदेश दिया।
केडीए के वकील अनूप त्रिवेदी ने बताया कि मुर्गा मार्केट नदीम मार्केट में स्थित है। यह नजूल की भूमि है। सरकार ने इसे केडीए को दे दिया है। इस स्थान पर पार्किंग बनाने का प्रस्ताव है। परेड दुकानदार एसोसिएशन ने इसके खिलाफ याचिका दाखिल कर कहा कि दुकानें जहां स्थित हैं वह वक्फ बोर्ड की प्रापर्टी है। कोर्ट ने दुकानें हटाने पर रोक लगाते हुए केडीए से जवाब मांगा था। केडीए ने बताया कि विस्थापित दुकानदारों को मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाकर दुकानें दी जाएंगे। इसमें मुर्गा मार्केट के लिए भी जगह होगी। जमीन नजूल की है इस पर वक्फ बोर्ड का कोई अधिकारी नहीं है। इस आश्वासन के बाद कोर्ट ने रोक लगाने संबंधी आदेश वापस ले लिया है।