फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

नाजायज संबंध में पत्नी की हत्या पर मिली उम्रकैद

Sat, 30 Jan 2016 12:45 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो इलाहाबाद
विज्ञापन
विज्ञापन
 नाजायज रिश्ते में रोड़ा बनी पत्नी की बर्बरता पूर्वक हत्या करने वाले पति को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। हत्याकांड की जांच और मृत पत्नी की बहन की गवाही से सामने आया कि पति ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए पत्नी को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतारा था। कोर्ट ने अभियुक्त को दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा का आदेश एडीजे रामकुशल ने दिया। एडीजीसी राजेश कुमार गुप्ता ने अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत किए।
विज्ञापन


घटना शकंरगढ़ थाने के ककरहा लोनीपार की है। वादी प्रेमचंद केवट ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बहन माया देवी की मृत्यु 30 अगस्त 2009 को अज्ञात कारणों से हो गई है। विवेचना बाद पुलिस ने मृतका के पति रामनरेश के खिलाफ उत्पीड़न ,मारपीट और गैर इरादतन हत्या में आरोप पत्र भेजा । भाई सहित कई गवाह अपने बयान से मुकर गए, लेकिन मृतका की बड़ी बहन प्रभावती ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया। प्रभावती इस घटना की चश्मदीद थी। उसने कोर्ट वह मंजर बताया कैसे रामनरेश ने बर्बरता पूर्वक मायादेवी को मौत के घाट उतारा। अभियुक्त पर अपनी पत्नी की पिटाई कर गंभीर चोट पहुंचाने और जबरन जहर पिला कर मारने का आरोप साबित हो गया। उसके क्रूर कृत्य को देखते हुए अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें