एमआईएम के अध्यक्ष व सांसद असदउद्ीन ओवैैसी की शहर में सभा किए जाने की अनुमति दिए जाने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्थानीय प्रशासन जबाब तलब किया है । यह आदेश न्यायमूर्ति राकेश तिवारी और न्यायमूर्ति मुख्तार अहमद की खंडपीठ ने इलाहाबाद के अफसर अहमद की याचिका पर दिया। याचिका में कहा गया है कि राजनीतिक दबाव में सांसद असदउद्ीन ओवैसी को इलाहाबाद शहर में आम सभा किए जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। याचिका में यह भी कहा गया कि सारा प्रकरण मुस्लिम वोट बैंक को लेकर किया जा रहा है। यह भी कहा गया कि पूर्व में स्थानीय प्रशासन ने सभा की अनुमति दी थी लेकिन बाद में प्रदेश सरकार के दबाव में अनुमति को स्थानीय प्रशासन ने निरस्त कर दिया था। इस मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी ।न्यायालय ने स्थानीय प्रशासन से समस्त तथ्य और इंटेलीजेंस रिपोर्ट आदि अगली तिथि पर पेश करने को कहा है, जिसके आधार पर सभा की अनुमति देने के बाद फिर निरस्त कर दी गई ।