इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म दंड व भगवा वस्त्र धारण कर आगरा के ताजमहल में प्रवेश की अनुमति की मांग में दाखिल जगद्गुरु परमहंसाचार्य की याचिका पर केंद्र व राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई सितंबर के पहले हफ्ते में होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एमके गुप्ता तथा न्यायमूर्ति डॉ. वाईके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने जगद्गुरु परमहंसाचार्य की याचिका पर दिया है।
याची का कहना है कि वे आगरा प्रवास के दौरान ताजमहल देखने गए। उन्हें धर्म दंड व भगवा वस्त्र के साथ प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। तीन मई 22 को प्रत्यावेदन दिया गया है, किंतु अनुमति नहीं दी जा रही है। उन्हें हाउस अरेस्ट रखा गया।
इसलिए हाईकोर्ट में अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए याचिका दायर की गई है। याचिका में याचियों को अपने शिष्यों के साथ प्रवेश की अनुमति देने की अदालत से मांग की गई है। याची का कहना है कि पिछले दिनों पुलिस का उनके साथ किया गया बर्ताव अखबारों में भी छपा है।