प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लड़की के अपहरण के आरोपी बालकृष्ण पटेल व तीन अन्य की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और उन्हें विवेचना में सहयोग करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने शिकायतकर्ता से याचिका पर तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई एक अगस्त 2023 को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता व न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने बालकृष्ण पटेल की याचिका पर दिया है। याचीगण के खिलाफ प्रयागराज के नवाबगंज थाने में छह अप्रैल 2023 को अपहरण के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई है। याची का कहना है कि पीड़िता 21 साल की बालिग है। उनके लड़के अजय कुमार ने 18 फरवरी 2023 को पीड़िता से शादी कर ली है। दोनों खुशी के साथ रह रहे हैं। घटना से याचियों का कोई सरोकार नहीं है। उन्हें झूठा फंसाया गया है।