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वाराणसी-रोक के बावजूद निर्माण गिराने से कोर्ट नाराज

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Allahabad Highcourt
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प्रकरण मुख्य न्यायाधीश को संदर्भित
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प्रयागराज। राजा तालाब वाराणसी में राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण की जद में आ रहे मकान संख्या 391 के ध्वस्तीकरण पर रोक के बावजूद उसे ढहा देने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। इसे प्रथम दृष्टया कोर्ट की अवहेलना माना है और प्रकरण की सुनवाई के लिए उचित पीठ के समक्ष भेजने हेतु मुख्य न्यायाधीश को संदर्भित किया है। मामले को सुनवाई के लिए 14 अक्तूबर को पेश करने का निर्देश दिया है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने बंश बहादुर उपाध्याय और 10 अन्य की याचिका में दाखिल अर्जी पर दिया है। अर्जी पर अधिवक्ता विभू राय ने पक्ष रखा। अर्जी में एसडीएम और तहसीलदार पर अवमानना कार्यवाही की मांग की गई है। प्राधिकरण के अधिवक्ता प्रांजल मेहरोत्रा का कहना था कि डीएम ने तहसीलदार और एसडीएम की रिपोर्ट पर काउंटर साइन किया है। प्रशासन ने 390 नंबर प्लाट की पैमाइश की और 391 प्लॉट की भूमि पर बने सौ साल पुराने मकान को गिरा दिया। जबकि राजमार्ग प्राधिकरण के अधिवक्ता ने कहा था कि 391 के निर्माण नहीं गिराए जाएंगे।
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