प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी, राज्य रेडियो अधिकारी प्रशासन सुनील कुमार शुक्ल और वित्त नियंत्रक पुलिस मुख्यालय को अवमानना नोटिस जारी कर चार सप्ताह में आदेश का पालन करने अथवा जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने मेरठ की रानी बिश्नोई की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता प्रशांत सिंह सोम ने बहस की। अधिवक्ता का कहना है कि याची के पति पुलिस विभाग में रेडियो ऑपरेटर थे। सेवा के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। याची ने इस आधार पर असाधारण पेंशन भुगतान की मांग की। कोर्ट ने सरकार को निर्णय लेने का निर्देश दिया। आदेश का पालन न होने पर यह याचिका दाखिल की गई है।