करणी सेना अध्यक्ष ओकेंद्र राणा पर आरोप है कि उन्होंने सपा सांसद रामजी लाल सुमन के ‘राणा सांगा’ को लेकर दिए गए कथित विवादित बयान के विरोध में उनके आवास पर अपने कार्यकर्ताओं संग 26 मार्च को प्रदर्शन किया था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा सांसद रामजी लाल सुमन के आगरा स्थित आवास पर हिंसक प्रदर्शन के आरोपी करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओकेंद्र सिंह राणा की गिरफ्तारी पर सशर्त रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति हरवीर सिंह की खंडपीठ ने दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अदालत से मिली यह राहत याची की ओर से विवेचना में सहयोग करने पर ही बरकरार रहेगी।
विज्ञापन
गौरतलब है कि करणी सेना अध्यक्ष ओकेंद्र राणा पर आरोप है कि उन्होंने सपा सांसद रामजी लाल सुमन के ‘राणा सांगा’ को लेकर दिए गए कथित विवादित बयान के विरोध में उनके आवास पर अपने कार्यकर्ताओं संग 26 मार्च को प्रदर्शन किया था।
इस दौरान हिंसा और तोड़फोड़ भी हुई थी। 27 मार्च को सांसद के पुत्र और पूर्व विधायक रंजीत सुमन ने आगरा के हरि पर्वत थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।