फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Allahabad High Court: यूपी जेल में बंद पत्रकार सिद्दीक कप्पन की जमानत नामंजूर, 2020 में किया गया था गिरफ्तार

Thu, 04 Aug 2022 11:05 AM IST
अनुराग सक्सेना एएनआई, प्रयागराज

सार

सीएफआई सदस्य सिद्दीक कप्पन को उसके साथी मसूद अहमद, मोहम्मद आलम और अतीकुर्रहमान के साथ 5 अक्तूबर 2020 को हाथरस जाते वक्त थाना मांट पुलिस ने यमुना एक्सप्रेसवे के मांट टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया था।
विज्ञापन
सीएफआई सदस्य सिद्दीक कप्पन को ले जाती पुलिस - फोटो : अमर उजाला- फाइल फोटो
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केरल के पत्रकार और सीएफआई सदस्य सिद्दीक कप्पन की जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। कप्पन को अक्तूबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था जब वह अपने साथियों के साथ हाथरस जा रहा था।

विज्ञापन


सीएफआई सदस्य सिद्दीक कप्पन को उसके साथी मसूद अहमद, मोहम्मद आलम और अतीकुर्रहमान के साथ 5 अक्तूबर 2020 को हाथरस जाते वक्त थाना मांट पुलिस ने यमुना एक्सप्रेसवे के मांट टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया था। सीएफआई सदस्यों पर दंगा फैलाने, विदेशी फंडिंग, आईटी एक्ट और राजद्रोह जैसे संगीन आरोप लगे हैं। अप्रैल में इनके खिलाफ एसटीएफ ने चार्जशीट दाखिल की थी।

हाथरस के चंदपा क्षेत्र के एक गांव में 14 सितंबर 2020 को अनुसूचित जाति की एक लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसे जान से मारने की कोशिश की गई थी। इस लड़की की कुछ दिन बाद दिल्ली के एक अस्पताल में मौत हो गई थी।

विज्ञापन
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें