सुनवाई के दौरान प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए। उनकी ओर से हलफनामा दाखिल कर बताया गया कि प्रकरण अपर मुख्य सचिव वित्त के समक्ष लंबित है। कोर्ट के आदेश के अनुपालन के लिए अतिरिक्त समय की मांग की। इस पर कोर्ट का कहना था कि इससे पूर्व की तारीख पर प्रमुख सचिव के हलफनामा के आधार पर सशर्त समय दिया गया था लेकिन कोई अनुपालन नहीं हुआ। याची के अधिवक्ता कुष्मांडी शाही ने कहा कि कोर्ट ने अगली सुनवाई 14 फरवरी को मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव वित्त को पेश होने का निर्देश दिया। इसके साथ ही प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को भी मौजूद रहने को कहा है।