अपराध का संज्ञान लेना और तलब करना मध्यवर्ती आदेश
कोर्ट ने कहा कि क्योंकि, क्योंकि एससीएसटी एक्ट विशेष कानून है और सीआरपीसी के प्रावधान पर प्रभावी है। इसलिए इस कानून के तहत आदेश पर अपील दाखिल करने की व्यवस्था इसी कानून की धारा 14 ए(1) में की गई है। कोर्ट ने कहा कि याची द्वारा विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के खिलाफ इसी कानून के तहत हाईकोर्ट के समक्ष अपील दाखिल की जा सकती है।
सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपील सुनवाई योग्य नहीं है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के गिरीश कुमार सुनेजा बनाम सीबीआई के फैसले का हवाला दिया। जिसमें यह कहा गया है कि अपराध का संज्ञान लेना और आरोपी को तलब करना एक मध्यवर्ती आदेश है। इसलिए विशेष न्यायाधीश एससीएसटी द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील धारा 482 सीआरपीसी के तहत नहीं की जा सकती है।