इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माध्यमिक कॉलेजों में हिंदी और अन्य विषयों के लिए चयनित 508 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए चयन बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश कुमार को तीन सप्ताह का समय दिया है। इस मामले को लेकर अभ्यर्थियों ने अवमानना याचिका दाखिल की है।
कहा गया कि हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर 2017 को चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश दिया था मगर इस आदेश का पालन नहीं किया गया। कुंज बिहारी लाल और अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने आदेश दिया है कि यदि नियुक्ति नहीं दी जाती है तो अध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित हों। याचिका पर ठह फरवरी को सुनवाई होगी।